शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत, 168 दिन बाद जेल से रिहाई…

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रायपुर। बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और ईओडब्ल्यू के मामलों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। करीब 168 दिनों के बाद चैतन्य बघेल जेल से बाहर आएंगे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस कथित घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लाभार्थियों तक पहुंचाई गई। मामले की आगे जांच जारी है।

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