तलवार से काटकर हत्या करने वाले दोषी को दो बार उम्रकैद की सजा…

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जांजगीर-चांपा/ ग्राम कोसा में दिनदहाड़े तलवार से हमला कर अधेड़ की जान लेने वाले कातिल को अदालत ने उसके खौफनाक गुनाह की सख्त सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी अशोक धीवर (39) को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है, जिसे अदा न करने की सूरत में छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

रास्ते में घेरकर सिर पर बरसाए थे ताबड़तोड़ वार

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रूह कंपा देने वाली यह वारदात 17 जनवरी 2024 की दोपहर करीब 2 बजे घटी थी। 55 वर्षीय गणेशराम बर्मन गांव के ही राजू बर्मन के घर भोजन करने के बाद पैदल अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला अशोक धीवर नंगी तलवार लिए रास्ते में घात लगाए खड़ा था। जैसे ही गणेशराम वहां से गुजरे, अशोक ने दौड़कर सीधे उनके सिर पर तलवार से प्राणघातक हमला बोल दिया। लहूलुहान होकर सड़क पर गिरे गणेशराम पर आरोपी ने बेरहमी से कई वार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी खून से सनी तलवार लहराते हुए घर लौट गया था।

सबूतों और गवाहों के आधार पर मुकम्मल हुई सजा

घटना के बाद मुलमुला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या का अपराध दर्ज किया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल तलवार और खून से सने कपड़े जब्त किए थे। अदालत में लोक अभियोजक संदीप सिंह बंफर ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को मजबूती से पेश करते हुए नृशंस कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। कोर्ट ने पेश किए गए तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहियों को पुख्ता मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और दोहरे आजीवन कारावास का फैसला सुनाया।

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